श्रमिकों को लू ताप से बचाव एवं शमन की एडवाइजरी को लेकर हुई चर्चा

 श्रमिकों को लू ताप से बचाव एवं शमन की एडवाइजरी को लेकर हुई चर्चा

श्रमिकों को लू ताप से बचाव एवं शमन की एडवाइजरी को लेकर हुई चर्चा
श्रमिकों को लू ताप से बचाव एवं शमन की एडवाइजरी को लेकर हुई चर्चा


कार्यालय श्रम विभाग संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार एवं बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं सचिव वीरेंद्र किराड़ू के मध्य भीषण गर्मी के मद्देनजर श्रमिकों को लू-ताप से बचाव एवं शमन हेतु राजस्थान सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी को लेकर चर्चा हुई | संयुक्त श्रम आयुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि भयंकर गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की सभी संस्थानों में पालना करवाना आवश्यक है ताकि संस्थानों में कार्यरत श्रमिकों का बचाव किया जा सके | इसके लिए सभी औद्योगिक संस्थानों को जागरूक करने हेतु जगह जगह होर्डिंग्स लगवाने तथा विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार प्रसार आवश्यक है | सभी औद्योगिक संस्थानों में कार्यरत नियोजकों के लिए स्वच्छ व ठंडा जल उपलब्ध हो तथा किसी भी हालत में पानी की गुणवत्ता से समझोता ना किया जाए | साथ ही ठेका प्रथा अधिनियम की धारा 1970 के प्रावधानों के तहत कैंटीन, रेस्ट रूम, दवाइयां एवं प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं उपलब्ध हो | माह मई व जून में दोपहर 12 से 3 बजे तक लू एवं ताप का प्रभाव अधिक होता है ऐसे समय में कार्य समय को पुन: निर्धारित किया जाए ताकि श्रमिक लू-ताप से बच सकें | साथ ही आपातकाल के लिए लू-ताप से बचाव हेतु कार्यस्थल पर आइस पैक की व्यवस्था रखी जाए | अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने बताया कि एक औद्योगिक संस्थान के सफल संचालन में श्रमिक रीढ़ की हड्डी की तरह होते हैं और हर औद्योगिक संस्थानों का यह दायित्व भी रहता है कि वो अपने श्रमिकों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखे प्रत्येक औद्योगिक संस्थान श्रमिकों के हित में राज्य सरकार द्वारा जारी एडवाइजरी की पालना हेतु प्रतिबद्ध है |

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