*खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त ने ली बैठक*
*गिव अप अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ाई*
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खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त ने ली बैठक |
बीकानेर, 2 मई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के उपायुक्त श्री महावीर प्रसाद व्यास ने शुक्रवार को पंचायत समिति सभाकक्ष में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक ली।
उन्होनें कहा कि गिव अप अभियान में लक्ष्यानुरूप अपेक्षित प्रगति नहीं हुई है इसलिए इस अभियान की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। अब समस्त उचित मूल्य दुकानदारों से अपेक्षा है कि इस अभियान में अपना सक्रिय सहयोग प्रदान करें जिससे ऐसे अपात्र लाभार्थी, जो योजनानुसार पात्रता की सीमा में नहीं होने के बावजूद राशन का गेहूं उठाकर वास्तविक लाभार्थी का हक छीन रहे हैं, उन्हें हटाया जा सके।
उपायुक्त महावीर प्रसाद व्यास ने कहा कि ऐसे अपात्र व्यक्तियों को तुरंत अपनी पात्रता रद्द करवा लेनी चाहिए अन्यथा अभियान समाप्ति के बाद अपात्र व्यक्तियों के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान उपायुक्त महावीर प्रसाद व्यास तथा जिला रसद अधिकारी नरेश शर्मा ने बैठक में उचित मूल्य दुकानदारों की समस्याएं सुनी और यथासंभव मौके पर ही समाधान भी किए। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में 4 उचित मूल्य की दुकानों का निरीक्षण किया एवं लूणकरणसर में उचित मूल्य की दुकानदारों के साथ बैठक ली। उन्होंने राशन सामग्री सही समय और मात्रा में वितरण करने के लिए निर्देशित किया। गिवअप अभियान में अल्प प्रगति पर असंतोष जाहिर करते हुए अभियान में प्रगति लाने के निर्देश दिए।
गत दो दिवसों में जिला रसद अधिकारी-प्रथम एवं द्वितीय द्वारा 17 उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण कर उनमें राशन उठाव व वितरण की यथास्थिति की जांच की गई एवं गिव अप अभियान की प्रगति देखी।
खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में निर्धारित मापदंड राजस्थान खाद्य सुरक्षा नियम 2003 अनुसूची-1 में ऐसे लोग पात्र नहीं हैं जो-
1. परिवार जिसमें कोई आयकरदाता हो
2. परिवार जिसका कोई सदस्य सरकारी/अर्द्धसरकारी/स्वायत्तशासी संस्था में कार्मिक हो
3. एक लाख रुपए से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो तथा
4. परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो(जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर)